जब उक्त संपत्ति का विक्रय हुआ तब पॉवर की समय सीमा खत्म हो गई थी।
2.
उधारकता की मृत्यु पर अथवा मकान छोड़ने पर ऋण की देय राशि को परिनिर्धारित करने के लिए आवासीय संपत्ति का विक्रय प्रतिफल
3.
1. यदि आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के तहत किसी भी करदाता द्वारा कोई भी संपत्ति का विक्रय किया जाता है एवं उस पर उत्पन्न लाभ लांग टर्म केपिटल गेन की श्रेणी में आता है तो उक्त हस्तांतरण के 6 माह के अंदर नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉण्ड में निवेश कर केपिटल गेन कर मुक्त हो सकता है।
4.
अब जहां तक. 5. प्रतिउत्तरदातागण सं0-1 व 2, जो मूल वाद के वादीगण है, का यह कथन कि प्रश्नगत संपत्ति पर वे वर्ष 1974 से काबिज व दखिल चले आ रहे हैं, विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पत्रावली पर दाखिल 11ग1/3, जो इकरारनामा हुआ, की फोटो प्रति दाखिल की गई है, उसमें 19अगस्त, 1974 को प्रश्नगत संपत्ति की स्वामिनी श्रीमती मैरीरोजा स्लेहिथ द्वारा प्रश्नगत संपत्ति का विक्रय द्वारा पॉवर आफ अटार्नी श्री दारामीनू प्लोंजी पुत्र श्री लेट. मीनू प्लोंजी अर्दब्रेन कोटेज, एबटमाउण्ट, तहसील चम्पावत, जिला-पिथौरागढ़ के द्वारा किया जाना उल्लिखित किया है।